Edited By Anil dev,Updated: 26 Jul, 2022 01:58 PM
उच्चतम न्यायालय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की याचिका पर निर्वाचन आयोग की कार्यवाही के खिलाफ दाखिल की गई उद्धव ठाकरे समूह की याचिका पर एक अगस्त को सुनवाई करने के लिए मंगलवार को सहमत हो गया।
नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की याचिका पर निर्वाचन आयोग की कार्यवाही के खिलाफ दाखिल की गई उद्धव ठाकरे समूह की याचिका पर एक अगस्त को सुनवाई करने के लिए मंगलवार को सहमत हो गया। शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने स्वयं को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता दिए जाने का अनुरोध किया है।
प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक पीठ से, उद्वव ठाकरे गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि निर्वाचन आयोग के समक्ष चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि इससे मामले में यहां सुनवाई प्रभावित होगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह लंबित याचिकाओं के साथ ही इस याचिका पर एक अगस्त को सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने हाल ही में शिवसेना के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को पार्टी और उसके चुनाव चिह्न (धनुष और बाण) पर अपने-अपने दावों के समर्थन में आठ अगस्त तक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया था। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया था कि दोनों पक्षों को दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है, जिसमें पार्टी की विधायी तथा संगठनात्मक शाखा के समर्थन पत्र और प्रतिद्वंद्वी गुटों के लिखित बयान शामिल हैं।