कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को लेकर SC सख्त, अवैध रूप से गोद लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

Edited By Anil dev,Updated: 09 Jun, 2021 11:16 AM

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उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को अवैध तौर पर गोद लिए जाने में संलिप्त गैर-सरकारी संगठनों और लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग...

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को अवैध तौर पर गोद लिए जाने में संलिप्त गैर-सरकारी संगठनों और लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) ने शीर्ष अदालत को सोमवार को सूचित किया कि 5 जून तक विभिन्न राज्यों द्वारा सौंपे गए आंकड़ों के मुताबिक 30,071 बच्चे अनाथ हो गए। इनमें से ज्यादातर बच्चे महामारी के कारण अभिभावकों के गुजरने या छोड़ दिए जाने के कारण बेसहारा हुए।

न्यायालय ने अभिभावक को खोने वाले या बेसहारा, अनाथ हुए बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि अनाथ बच्चों को गोद लिए जाने का आमंत्रण देना कानून के प्रतिकूल है क्योंकि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की भागीदारी के बिना गोद लेने की अनुमति नहीं है।

न्यायमूर्ति  एल.एन. राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.) से प्रभावित बच्चों को भोजन, दवा, कपड़े और अन्य जरूरतें पूरी करने तथा राज्यों को सरकारी के साथ निजी स्कूलों में ऐसे बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रावधान करने का निर्देश दिया। पीठ ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए हाल में शुरू ‘पी.एम.-केयर्स फॉर चिल्ड्रन’ योजना के विवरण के संबंध में केंद्र को 4 हफ्ते के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का समय दिया।

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