टूलकिट केस: निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को गिरफ्तारी से 15 मार्च तक राहत

Edited By Anil dev,Updated: 09 Mar, 2021 03:49 PM

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किसानों के प्रदर्शन के संबंध में सोशल मीडिया पर टूलकिट साझा करने के मामले में दिल्ली की अदालत ने आरोपी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को गिरफ्तारी से राहत दी गई। अदालत ने दोनों आरोपी को 15 मार्च तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी है। टूलकिट साझा करने के...

नेशनल डेस्क: किसानों के प्रदर्शन के संबंध में सोशल मीडिया पर टूलकिट साझा करने के मामले में दिल्ली की अदालत ने आरोपी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को गिरफ्तारी से राहत दी गई। अदालत ने दोनों आरोपी को 15 मार्च तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी है। टूलकिट साझा करने के मामले में युवा पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि के साथ जैकब और मुलुक भी आरोपी हैं। 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दोनों आरोपियों को राहत प्रदान की। इससे पहले दोनों आरोपियों के वकीलों ने कहा कि मामले में आगे दलीलें रखने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल जवाब पर गौर करने के लिए उन्हें समय चाहिए। न्यायाधीश ने निवेदन को सुना और पुलिस को दोनों आरोपियों के खिलाफ 15 मार्च तक किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। उसी दिन अदालत मामले में आगे सुनवाई करेगी। जैकब, मुलुक और रवि पर राजद्रोह समेत अन्य आरोप लगाए गए थे। 

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