बंगाल, ओडिशा उपचुनाव: कोरोना के कारण ECI ने लगाया इन गतिविधियों पर प्रतिबंध, जारी हुई लिस्ट

Edited By Anil dev,Updated: 04 Sep, 2021 06:24 PM

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पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होगा जहां से राज्य की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी की चुनाव लड़ने की योजना है। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को उपचुनाव की तारीख की घोषणा की।

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होगा जहां से राज्य की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी की चुनाव लड़ने की योजना है। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को उपचुनाव की तारीख की घोषणा की। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की दो अन्य विधानसभा सीटों और ओडिशा की एक विधानसभा सीट पर भी 30 सितंबर को मतदान होगा, जहां संबंधित राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान स्थगित हो गया था।

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इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में समसेरगंज और जंगीपुर और ओडिशा में पिपली विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों की मौत सहित विभिन्न कारणों से चुनाव नहीं हो सके। सभी चार सीटों पर मतगणना तीन अक्टूबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए ‘‘बेहद सख्त'' मानदंड तय किए हैं। भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव से ममता बनर्जी को राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एक और मौका मिलेगा। 


कोविड-19 के कारण चुनाव के दौरान गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध

  • नामांकन पूर्व और बाद जुलूस की अनुमति नहीं होगी,  सार्वजनिक सभा निषिद्ध/रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर केवल तीन वाहनों की अनुमति होगी। 
  • तय क्षमता का 30 प्रतिशत या 200 व्यक्ति ही बैठक में शामिल हो सकेंगे। 
  • किसी भी रोड शो की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी भी बाईक को इजाजत नहीं मिलेगी। 
  • स्थान की उपलब्धता और कोविड -19 दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन  स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में सिर्फ 50 व्यक्तियों को जाएगी अनुमति दी 
  • डोर टू डोर अभियान: उम्मीदवारों / उनके प्रतिनिधियों सहित पांच व्यक्तियों के साथ डोर टू डोर अभियान किये जाने की इजाजत
  •  वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार में स्थान की उपलब्धता और कोविड-19 दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन एक क्लस्टर बिंदु में सिर्फ 50 दर्शकों को अनुमति 
  • एक उम्मीदवार/राजनीतिक दल के लिए कुल वाहनों की अनुमति – प्रति वाहन अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमति मिलेगी

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