राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन को SC से राहत, पैरोल एक हफ्ते बढ़ी

Edited By Anil dev,Updated: 23 Nov, 2020 01:47 PM

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उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारिवलन की पैरोल अवधि एक सप्ताह और बढ़ाने का सोमवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने एजी पेरारिवलन...

नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारिवलन की पैरोल अवधि एक सप्ताह और बढ़ाने का सोमवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने एजी पेरारिवलन की याचिका की सुनवाई करते हुए तमिलनाडु सरकार को पैरोल अवधि एक सप्ताह और बढ़ाने का आदेश दिया।

पेरारिवलन 30 अक्टूबर को पैरोल पर आया था बाहर
इतना ही नहीं शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया कि याचिकाकर्ता की चिकित्सा जांच के दौरान पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पेरारिवलन 30 अक्टूबर को पैरोल पर बाहर आया था और उसकी पैरोल अवधि आज खत्म हो रही थी। इस बीच, सुनवाई के दौरान मामले की जांच कर रही एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सुप्रीम कोटर् को बताया है कि पेरारिवलन को रिहा करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है।

क्या है मामला
आपको बतां दे कि एजी पेरारिवलन राजीव गांधी हत्याकांड में सजा काट रहे चार दोषियों में से एक है। राजीव गांधी हत्याकांड में पेरारिवलन के अलावा संतन, मुरुगन और नलिनी दोषी हैं। मुरुगन नलिनी का पति है। तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान 21 मई 1991 में लिट्टे के आत्मघाती हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी।

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