सुसाइड केस: बॉम्बे HC के आदेश को चुनौती देने के लिए अर्नब गोस्वामी ने खटखटाया SC का दरवाजा

Edited By Anil dev,Updated: 10 Nov, 2020 04:56 PM

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रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ने एक इंटीरियर डिजायनर और उसकी मां को आत्महत्या के लिये कथित रूप से उकसाने के 2018 के मामले में मंगलवार को अंतरिम जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की।

नेशनल डेस्क: रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ने एक इंटीरियर डिजायनर और उसकी मां को आत्महत्या के लिये कथित रूप से उकसाने के 2018 के मामले में मंगलवार को अंतरिम जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को इस मामले में अर्नब गोस्वामी और दो अन्य को अंतरिम जमानत देने से इंकार करते हुये कहा था कि उन्हें राहत के लिए निचली अदालत जाना चाहिए। 

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग थाने की पुलिस ने चार नवंबर को, इंटीरियर डिजायनर की कंपनी की बकाया राशि का कथित रूप से भुगतान नहीं करने के कारण अन्वय और उसकी मां को कथित रूप से आत्महत्या के लिए बाध्य करने के मामले में अर्नब को गिरफ्तार किया था। इस याचिका में अर्नब ने महाराष्ट्र सरकार के साथ ही अलीबाग थाने के प्रभारी, मुंबई के पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह को भी पक्षकार बनाया है। अर्नब की नियमित जमानत अर्जी पर अलीबाग की अदालत में सुनवाई होनी है। 
 

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