अदालत ने कहा, WhatsApp चैट से साबित नहीं होता कि कुमार ने आर्यन खान को ड्रग्स दी

Edited By Anu Malhotra,Updated: 01 Nov, 2021 02:06 PM

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मुंबई क्रूज़ ड्रग्स केस में आरोपी अचित कुमार को भी पिछले सप्ताह कोर्ट ने जमानत दे दी हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने अपनी दलील में कहा कि केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसने मामले में आरोपी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को मादक पदार्थ...

मुंबई: मुंबई क्रूज़ ड्रग्स केस में आरोपी अचित कुमार को भी पिछले सप्ताह कोर्ट ने जमानत दे दी हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने अपनी दलील में कहा कि केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसने मामले में आरोपी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को मादक पदार्थ की आपूर्ति की थी।
 

अदालत के पूर्ण आदेश की प्रति रविवार को जारी की गई, जिसमें राष्ट्रीय स्वापक ब्यूरो (NCB) के पंचनामा रिकॉर्ड की सत्यता पर भी सवाल उठाए गए और कहा गया कि वे मनगढ़त और संदिग्ध प्रतीत होते हैं।
 

राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (NDPS) से संबंधित विशेष अदालत के न्यायाधीश वीवी पाटिल ने अचित कुमार को शनिवार को जमानत दे दी थी। अदालत ने अपने पूर्ण आदेश में कहा कि आर्यन खान के साथ व्हाट्सएप पर हुई बातचीत से यह साबित नहीं होता कि वह इन कृत्यों में शामिल थे।
 

आदेश में कहा गया कि केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक (कुमार) आरोपी नंबर एक (आर्यन खान) और आरोपी नंबर दो (अरबाज मर्चेंट) को मादक पदार्थ की आपूर्ति करता था, खासकर जब आरोपी नंबर एक, जिसके साथ व्हाट्सएप पर बातचीत की गई है, उसे हाई कोर्ट ने मामले में जमानत दे दी है।
 

अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को बंबई उच्च न्यायालय ने गत बृहस्पतिवार को मामले में जमानत दे दी थी। क्रूज़ मादक पदार्थ मामले में उन्हें तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।
 

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कोई सबूत नहीं है, जिससे कुमार और मामले के अन्य आरोपियों के बीच संबंध साबित हो पाए। 
 

अदालत ने कहा कि पंचनामा मनगढ़त है और मौके पर तैयार नहीं किया और इसलिए पंचनामा में दर्ज रिकॉर्ड संदिग्ध प्रतीत होते हैं और उनपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बात के भी कोई सबूत नहीं है कि आवेदक (कुमार) ने आरोपी नंबर एक (आर्यन खान) या किसी अन्य को मादक पदार्थ की आपूर्ति की और इसलिए आवेदक जमानत का हकदार है।
 

राष्ट्रीय स्वापक ब्यूरो (NCB) ने मामले में आरोपी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के बयान के आधार पर कुमार को छह अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। वह मामले में आरोपी नंबर 17 है। NCB ने दावा किया है कि उसने कुमार के घर से 2.6 ग्राम गांजा बरामद किया है और वह आर्यन और अरबाज को मादक पदार्थ की आपूर्ति करता था। क्रूज़ मादक पदार्थ में मामले में गिरफ्तार किए गए 20 लोगों में से 14 को अभी तक जमानत मिल चुकी है।

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