Edited By Anil dev,Updated: 20 Feb, 2019 05:28 PM
ऑपरेशन के दौरान अब लापरवाही बरतना डॉक्टर को मंहगा पड़ सकता है। दरअअसलराष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने ऑपरेशन के दौरान लापरवाही की वजह से एक महिला की मृत्यु के मामले में तीन चिकित्सकों को पीड़ित परिवार को पर 2.7 लाख रूपए का भुगतान...
नई दिल्ली: ऑपरेशन के दौरान अब लापरवाही बरतना डॉक्टर को मंहगा पड़ सकता है। दरअअसलराष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने ऑपरेशन के दौरान लापरवाही की वजह से एक महिला की मृत्यु के मामले में तीन चिकित्सकों को पीड़ित परिवार को पर 2.7 लाख रूपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि ऑपरेशन के दौरान महिला को दिल का दौरा पड़ा और वह कोमा में चली गई तथा वह कभी इससे उबर नहीं पाई। बाद में उसकी मृत्यु हो गई।
ऑपरेशन से पहले नहीं की महिला की हृदय की जांच
आयोग ने कहा कि यह चिकित्सकों की ओर से ‘‘गंभीर लापरवाही’’ है क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन से पहले महिला की हृदय की स्थिति की समुचित जांच नहीं की। आयोग के पीठासीन सदस्य अनूप के. ठाकुर और सदस्य सी. विश्वनाथ की पीठ ने जिला उपभोक्ता मंच का आदेश बरकरार रखते हुए गुजरात के अहमदाबाद निवासी चिकित्सकों जुबेदाबेन देसाई, कश्यप रमेशभाई शाह और रचनाबेन जिग्नेशभाई शाह को मृतक मेमूनाबेन सलार के पति मुस्तफाभाई इब्राहिमभाई सलार को 2.7 लाख रूपए अदा करने का आदेश दिया।
सामवेद अस्पताल में कराया गया था महिला को भर्ती
शिकायत के अनुसार मेमूनाबेन को अहमदाबाद के सामवेद अस्पताल में 20 अक्टूबर, 2004 को भर्ती कराया गया था। अगले दिन ऑपरेशन के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाया गया, जहां वह अपनी मृत्यु (18 नवंबर 2005) होने तक कोमा में रहीं।