NEET 2018:  हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBSE

Edited By bharti,Updated: 17 Jul, 2018 02:11 AM

neet 2018 cbse reaching the supreme court against the high court verdict

मद्रास हाईकोर्ट दुारा नीट परीक्षा को लेकर दिए गए आदेश के खिलाफ सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीएसई...

नई दिल्ली :  मद्रास हाईकोर्ट दुारा नीट परीक्षा को लेकर दिए गए आदेश के खिलाफ सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीएसई ने मद्रास हाईकोर्ट के दिए गए उस आदेश  जिसमें  तमिल भाषा से इस वर्ष मेडिकल में प्रवेश की परीक्षा नीट में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को 196 अंक दिए जाने का फैसले दिया था और  सीबीएसई से उम्मीदवारों की रैंकिंग को संशोधित कर उसे फिर से प्रकाशित करने के लिए कहा था।  गौरतलब है कि इस आदेश के आने के बाद  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट यूजी की काउंसिलिंग पर रोक लगा दी थी। साथ ही दूसरी काउंसिलिंग के नतीजे भी रोक दिए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट से आदेश के बाद ही दोबारा काउंसिलिंग होगी। 
PunjabKesari
ये है पूरा मामला
दरअसल, पिछले दिनों कोर्ट में कुछ तमिल भाषा के छात्रों याचिका दायर करते हुए कहा था कि परीक्षा में 49 सवालों का अनुवाद गलत किया गया था, जिसके कारण वह उत्तर पुस्तिका में जवाब भी गलत भरकर आए हैं, ऐसे में उन्हें उन प्रश्नों के ज्यादा नंबर दिए जाए। कोर्ट में दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का था, इसलिए उन्हें 196 अंक ज्यादा दिए जाए । इस पर फैसला सुनाते हुए मदुरै पीठ के जस्टिस सीटी सेल्वम और जस्टिस एएम बशीर अहमद ने माकपा नेता टीके रंगराजन ने तमिल माध्यम से नीट देने वाले सभी 24,720 प्रतिभागियों को 196 अंक अतिरिक्त देने का आदेश दिया था।
PunjabKesari
ये है सीबीएसई का मजबूत पक्ष 
सीबीएसई ने नीट की बुकलेट में स्पष्ट किया गया था कि हिन्दी समेत सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद में गड़बड़ी होने पर अंग्रेजी में प्रकाशित सवाल को सही माना जाएगा। 
PunjabKesari
कोर्ट का आदेश पहली काउंसलिंग के बाद आया। ऑल इंडिया काउंसलिंग में 70 फीसदी सीटों पर एडमिशन पहले ही हो चुके हैं। दोबारा प्रक्रिया शुरू करने से हजारों छात्रों को परेशानी होगी।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!