नेपाल में अदालत ने गो हत्या पर सुनाया बड़ा फैसला

Edited By Tanuja,Updated: 04 Jun, 2018 06:19 PM

nepalese man sentenced to 12 years for slaughtering cows

भारत के हिन्दू संगठन जहां आए दिन गौ मांस खाने वाले और उनका वध करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते रहते हैं लेकिन देश में अभी तक गायों को लेकर कोई सख्त कानून नहीं बनाया गया है।

काठमांडू: भारत के हिन्दू संगठन जहां आए दिन गौ मांस खाने वाले और उनका वध करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते रहते हैं लेकिन देश में अभी तक गायों को लेकर कोई सख्त कानून नहीं बनाया गया है।  इसी बीच भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने  अपने राष्ट्रीय पशु की हत्या के मामले में एक बड़ा फैसला लेते हुए गौ प्रेम को लेकर एक मिसाल पेश कर दी है। 

नेपाल में अदालत ने गायों का वध करने के आरोप में एक व्यक्ति को 12 साल की जेल की सजा सुनाई  ई है। गाय हिंदू बहुल देश नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। जिला अदालत के सूचना अधिकारी टेक राज गैरे ने बताया कि न्यायमूर्ति रामचंद्र पौडेल की एकल पीठ ने यम बहादुर खत्री को 3न गायों की हत्या  को लेकर यह फैसला सुनाया।  खत्री के पड़ोसी बलदेव भट्ट ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। नेपाल के कानून के अनुसार गोवध पर प्रतिबंध है। नेपाल 2008 में धर्मनिरपेक्ष राज्य बना था।देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान में 2015 में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। 
 

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