Edited By Pardeep,Updated: 24 Dec, 2018 11:01 PM
लेह और कारगिल सहित कश्मीर क्षेत्र में अगले कैलेंडर वर्ष के लिए नई स्टाम्प ड्यूटी दरों की अधिसूचना को मौजूदा प्रावधानों के तहत एक जनवरी 2019 से अधिसूचित और लागू किया जाएगा। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि प्रमंडलीय आयुक्त कश्मीर बसीर अहमद खान ने...
श्रीनगर: लेह और कारगिल सहित कश्मीर क्षेत्र में अगले कैलेंडर वर्ष के लिए नई स्टाम्प ड्यूटी दरों की अधिसूचना को मौजूदा प्रावधानों के तहत एक जनवरी 2019 से अधिसूचित और लागू किया जाएगा।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि प्रमंडलीय आयुक्त कश्मीर बसीर अहमद खान ने सोमवार को यहां नई दरों को अंतिम रूप देने की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि लेह और कारगिल जिलों सहित कश्मीर क्षेत्र के सभी जिलों के उपायुक्तों द्वारा अधिसूचित दरों के आधार पर स्टांप शुल्क दरों की समीक्षा की गई। बैठक में मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रकार की भूमि के लिए स्टांप शुल्क के निर्धारण पर भी चर्चा हुई।
खान ने इस बात पर जोर दिया कि स्टांप ड्यूटी की गणना करते समय, भूमि की प्रकृति और प्रकार, अर्थात सिंचित, असिंचित, आवासीय, वाणिज्यिक, सड़क के किनारे, विभिन्न क्षेत्रों में आगामी स्वीकृत विकासात्मक अवसंरचना, संरचनाएं, दर वृद्धि और अन्य कारको को ध्यान में रखा जाना चाहिए। खान ने यथार्थवादी दरों को प्रोजेक्ट करने के लिए संपत्ति के वास्तविक मूल्य का आकलन करने और स्टाम्प ड्यूटी के नुकसान को दूर करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।