आर्टिकल 370 पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Edited By prachi upadhyay,Updated: 08 Aug, 2019 11:53 AM

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आर्टिकल 370 हटाए जाने पर लगातार घमासान मचा हुआ है। इसी के तहत अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। जिसमें जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती दी गई है।

नई दिल्ली: आर्टिकल 370 हटाए जाने पर लगातार घमासान मचा हुआ है। इसी के तहत अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। जिसमें जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में मामले पर बृहस्पतिवार को तत्काल सुनवाई करने की भी अपील की गई थी। हालांकि न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि याचिका पर सुनावई उचित समय पर ही होगी। जिसके बाद याचिका दायर करनेवाले वकील एम एल शर्मा ने उच्चतम न्यायालय से अपील की, कि मामले को सुनवाई के लिए 12 या 13 अगस्त को सूचीबद्ध किया जाए।

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आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जिसके बाद अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग केंद्र शासित राज्य बनाए जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले की संवेदनशीलता देखते हुए जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला समेत घाटी के कई बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है और वहां धारा 144 लगा दी गई है।           

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