NGT ने गुड़गांव के बिल्डर पर लगाया 68.51 लाख का जुर्माना

Edited By Anil dev,Updated: 14 Jan, 2020 06:11 PM

ngt adarsh kumar goel builder

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गुडग़ांव में पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन कर एक आवासीय परिसर के हरित क्षेत्र में निर्माण करने के लिए बिल्डर पर 68.51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ...

 नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गुडग़ांव में पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन कर एक आवासीय परिसर के हरित क्षेत्र में निर्माण करने के लिए बिल्डर पर 68.51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिल्डर से कहा कि वह एक महीने के अंदर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास 68 लाख 51 हजार 250 रुपये जमा कराए। अधिकरण ने कहा कि जिन लोगों को फ्लैट आवंटित किए गए हैं उनके पर्यावरणीय अधिकारों पर पडऩे वाले प्रभावों पर विचार किए बगैर दी गई मंजूरी सतत् विकास और एहतियाती सिद्धांतों के खिलाफ है। 
 

खुले क्षेत्र में निर्माण के खिलाफ बिल्डर पर कार्रवाई करने की मांग
एनजीटी ने कहा, परियोजना के 10.98 एकड़ जमीन में से केवल 7.93 एकड़ जमीन का उपयोग किया गया और शेष 3.05 एकड़ जमीन खुला क्षेत्र था जिसे एक व्यावसायिक टावर में तब्दील कर दिया गया जो आवंटित फ्लैट के लोगों के पारिस्थितिकी सेवा के अधिकारों का उल्लंघन है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट पर यह आदेश आया। मंत्रालय की तरफ से वकील बालेंदु शेखर पेश हुए। अधिकरण गुडग़ांव निवासी अनिल उप्पल एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिन्होंने एक आवासीय परिसर के हरित, खुले क्षेत्र में निर्माण के खिलाफ बिल्डर पर कार्रवाई करने की मांग की। 

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