Edited By shukdev,Updated: 18 Jul, 2019 10:50 AM
एनआईए संसोधन विधेयक 2019 लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। राज्यसभा ने ‘एनआईए संशोधन विधेयक 2019’ को मंजूरी दे दी जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को भारत से बाहर किसी गंभीर ...
नई दिल्ली: नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, एनआईए) संशोधन विधेयक 2019 बुधवार को राज्य सभा में बहुमत से पारित कर दिया गया। इस बिल के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की ताकत और बढ़ जाएगी।
National Investigation Agency (Amendment) Bill 2019 has been passed in Rajya Sabha pic.twitter.com/lZAWUVqeHG
— ANI (@ANI) July 17, 2019
क्या है NIA विधेयक
विधेयक में प्रावधान है कि भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के विरुद्ध या भारत के हितों को प्रभावित करने वाला कोई अनुसूचित अपराध करता है तो उनके खिलाफ जांच का अधिकार एनआईए को होगा। उसे भारत के बाहर किये गये किसी अपराध के संबंध में मामला दर्ज करने और जांच आरंभ करने का भी अधिकार होगा। साथ ही कतिपय नये अपराधों को अधिनियम के दायरे में लाने का भी विधेयक में प्रावधान है।
NIA को मिलेंगे ये नए अधिकार
- इस बिल में दुनिया के किसी भी देश में एनआईए को भारतीयों पर आतंकी हमले की जांच का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है।
- जांच में देरी न हो इसके लिए एनआईए कोर्ट के लिए हाई कोर्ट की ओर से विशेष जजों की नियुक्ति का प्रावधान भी रखा गया है।
- जांच में विस्फोटकों की जब्ती संबंधी अधिकार भी एनआईए को दिए जा रहे हैं।
- आर्म्स एक्ट से जुड़े अधिकार भी एनआईए को देने जा रहे हैं।
- सरकार जीरो टोलरेंस के साथ आतंकवाद से लड़ना चाहती है और सदन को सहमति से इस बिल को पारित करना चाहिए।
- इस अधिनयम के तहत स्पेशल अदालतों का गठन होगा।