निर्भया केस: दोषियों की फांसी पर HC के फैसले के खिलाफ SC पहुंची केंद्र सरकार, सुनवाई कल

Edited By Seema Sharma,Updated: 06 Feb, 2020 12:10 PM

nirbhaya case center reaches sc against hc verdict hearing tomorrow

सुप्रीम कोर्ट पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं दिए जाने संबंधी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं दिए जाने संबंधी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम. नटराजन ने मामले का विशेष उल्लेख न्यायमूर्ति एन. वी. रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष किया और त्वरित सुनवाई की मांग की। नटराजन ने दलील दी कि चारों दोषियों में से तीसरे अक्षय ठाकुर की दया याचिका भी राष्ट्रपति ने ठुकरा दी है।

 

न्यायमूर्ति रमन ने मामले की गंभीरता देखते हुए शुक्रवार को सुनवाई पर सहमति जता दी। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसने कहा कि चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं हो सकती। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि निर्भया के चारों दोषियों को अलग-अलग समय पर फांसी नहीं दी जा सकती जबकि केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि जिन दोषियों की याचिका किसी भी फोरम में लंबित नहीं है, उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। एक दोषी की याचिका लंबित होने से दूसरे दोषियों को राहत नहीं दी जा सकती।

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