निर्भया को इंसाफ: चारों हैवानों का डेथ वॉरंट जारी, 1 फरवरी सुबह 6 बजे होगी फांसी

Edited By Seema Sharma,Updated: 17 Jan, 2020 05:27 PM

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दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड के चारों दोषियों को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी पर लटकाने के लिए शुक्रवार को नया मृत्य वारंट जारी किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा मामले के दोषी मुकेश कुमार सिंह की याचिका...

 नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड के चारों दोषियों को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी पर लटकाने के लिए शुक्रवार को नया मृत्य वारंट जारी किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा मामले के दोषी मुकेश कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें फांसी की तारीख को 22 जनवरी से टालने की मांग की गयी थी।

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आज इससे पहले तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने दिल्ली की अदालत से निर्भया मामले के चारों दोषियों के खिलाफ मौत की सजा पर अमल का फरमान (डेथ वॉरंट) फिर से जारी करने की मांग की थी। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया बलात्कार मामले के दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

सूत्रों ने यह जानकारी दी। सिंह 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के चार दोषियों में से एक है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति के पास शुक्रवार को दया याचिका भेजे जाने के शीघ्र बाद ही राष्ट्रपति ने इसे खारिज कर दिया। मुकेश सिंह ने कुछ दिन पहले ही दया याचिका दायर की थी। वहीं निर्भया की मां ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। निर्भया की मां ने कहा कि हम यहां पल-पल मर रहे हैं और इस मामले में राजनीति हो रही है।

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बता दें कि इससे पहले गुरुवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को शुक्रवार तक इस मामले में उचित स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। वहीं कोर्ट में मुकेश ने अनुरोध किया कि उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है और इस आधार पर उसकी फांसी की तारीख स्थगित कर दी जाए। मुकेश की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा कि बाद के घटनाक्रम के कारण जरूरी है कि मौत के वारंट को रद्द कर दिया जाए। बता दें कि चारों गुनहगारों को फांसी देेन के लिए 22 जनवरी तय की गई लेकिन उससे पहले ही दोषी मुकेश ने डेथ वांरट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।

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