निर्भया केस: दोषी की पत्नी ने दाखिल की तलाक याचिका, कहा- विधवा बन कर नहीं जी सकती

Edited By Yaspal,Updated: 17 Mar, 2020 06:19 PM

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निर्भया कांड के आरोपी अक्षय की पत्नी ने बिहार के औरंगाबाद की अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की है। दायर अर्जी में अक्षय की पत्नी ने कहा है कि वो विधवा बनकर नहीं जी सकती। इसलिए उसे तलाक दिया जाए। औरंगाबाद के लहंग कर्मा गांव के रहने वाले अक्षय ठाकुर...

नेशनल डेस्कः निर्भया कांड के आरोपी अक्षय की पत्नी ने बिहार के औरंगाबाद की अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की है। दायर अर्जी में अक्षय की पत्नी ने कहा है कि वो विधवा बनकर नहीं जी सकती। इसलिए उसे तलाक दिया जाए। औरंगाबाद के लहंग कर्मा गांव के रहने वाले अक्षय ठाकुर निर्भया कांड का दोषी है और 20 मार्च को उसके तीन साथियों के साथ उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दी जाने वाली है। उससे पहले उसकी पत्नी ने औरंगाबाद कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है, जिस पर 19 मार्च को सुनवाई होगी।

अक्षय की पत्नी पुनीता ने कोर्ट में दायर अर्जी में कहा कि पति को निर्भया के दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया है और कोर्ट से मिली सजा के तौर पर उसे फांसी दी जानी है। पुनीता ने लिखा है कि मेरे पति निर्दो। हैं, ऐसे में मैं उनकी विधवा बनकर नहीं रहना चाहती। इसलिए अपने पति से तलाक चाहिए।

पुनीता ने हिन्दू विवाह अधिनियम 13.2.2 के अंतर्गत तलाक मामला दायर किया है। पुनीता ने अदालत में दी गई अर्जी में लिखा है कि वैसे तो उसका पति निर्दोष है लेकिन न्यायालय के दृष्टिकोण से वो दोषी है। कानून के मुताबिक बलात्कारी की पत्नी तलाक ले सकती है क्योंकि वो विधवा के रूप में गुजर-बसर करने के लिए तैयार नहीं है।

अक्षय की पत्नी के वकील मुकेश कुमार सिंह का कहना है कि महिला को विधिक अधिकार है कि हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत बलात्कार या अन्य मामलों में तलाक ले सकती हैं। वकील का कहना है कि दुष्कर्म के मामले में अगर पति दोषी ठहरा दिया जाता है तो महिला को अधिकार है कि वो तलाक ले सकती हैं। औरंगाबाद परिवार न्यायालय इस पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा। 20 मार्च को निर्भया के आरोपियों को फांसी का दिन मुकर्रर किया गया है।

 

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