निर्भया के दोषी पवन को राष्ट्रपति से नहीं मिली दया, याचिका खारिज

Edited By Seema Sharma,Updated: 04 Mar, 2020 03:42 PM

nirbhaya case president rejects mercy plea of convict pawan

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2012 के निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड के दोषी पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका खारिज कर दी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पवन की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया...

नई दिल्लीः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2012 के निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड के दोषी पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका खारिज कर दी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पवन की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। बता दें कि दोषियों को 3 मार्च के लिए डेथ वारंट जारी हुआ था लेकिन फांसी टालने के लिए गुनगहारों ने नया दांव चलते हुए सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दायर कर दी, साथ ही राष्ट्रपति को भी दया याचिका भेज दी थी।

 

इससे पहले सोमवार को दोषी पवन की सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन खारिज हुई थी। इस मामले के चार दोषियों-मुकेश सिंह, अक्षय कुमार सिंह, पवन कुमार गुप्ता को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। मामले के दो अन्य दोषी-राम सिंह ने जेल में आत्महत्या कर ली थी वहीं एक नाबालिग को तीन साल की सजा के बाद सुधार गृह से छोड़ दिया गया था। राष्ट्रपति मुकेश, विनय और अक्षय की दया याचिका पहले ही खारिज कर चुके हैं।

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