निर्भया केस: SC ने खारिज की दोषी मुकेश की याचिका, कहा- सभी कानूनी विकल्प खत्म

Edited By Seema Sharma,Updated: 19 Mar, 2020 02:57 PM

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सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले में दोषी मुकेश सिंह की याचिका खारिज कर दी है। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं। दोषी मुकेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए दावा किया कि दिसंबर 2012 में हुए...

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले में दोषी मुकेश सिंह की याचिका खारिज कर दी है। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं। दोषी मुकेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए दावा किया कि दिसंबर 2012 में हुए अपराध के समय वह दिल्ली में नहीं था। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता की उस सुधारात्मक याचिका को वीरवार को खारिज कर दिया, जिसमें उसने 2012 में हुए इस अपराध के समय नाबालिग होने का दावा किया था। न्यायमूर्ति एन.वी. रमण के नेतृत्व में छह न्यायाधीशों की एक पीठ ने उसकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह कोई मामला नहीं बनता।

 

पीठ ने कहा कि मौखिक सुनवाई का अनुरोध खारिज किया जाता है। हमने सुधारात्मक याचिका और संबंधित दस्तावेजों पर गौर किया। हमारे अनुसार यह कोई मामला नहीं बनता इसलिए हम सुधारात्मक याचिका को खारिज करते हैं। पीठ में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आर. एफ. नरीमन, जस्टिस आर. भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस  आर. एस. बोपन्ना भी शामिल थे। गौरतलब है कि 5 मार्च को एक निचली अदालत ने मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को फांसी देने के लिए नया डेथ वारंट जारी किया था। चारों दोषियों को 20 मार्च सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जाएगी। सभी दोषी अपने सभी कानूनी और संवैधानिक विकल्पों का इस्तेमाल कर चुके है और उनके बचने के लगभग सभी रास्ते बंद हो चुके हैं।

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