कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Edited By shukdev,Updated: 21 Dec, 2018 11:46 PM

non bailable warrant against congress leader digvijay singh

हैदराबाद की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के मामले में अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के संयुक्त सचिव एस ए हुसैन...

हैदराबाद: हैदराबाद की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के मामले में अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ शुक्रवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के संयुक्त सचिव एस ए हुसैन अनवर ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और सियासत अखबार के संपादक जावेद अली खान पर उसे अपने अखबार में छापने को लेकर मामला दर्ज कराया है।

उल्लेखनीय है कि सिंह ने वर्ष 2016 में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि एमआईएम पार्टी और उसके मुखिया असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ पैसा संग्रहित करने के लिए चुनाव मैदान में उम्मीदवारों को उतारेंगे। इस टिप्पणी को लेकर अनवर ने सिंह तथा खान के खिलाफ मानहानिक का मामला दर्ज कराया लेकिन दोनों सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इस मामले में अदालत ने सिर्फ दिग्विजय सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया है। खान ने अदालत में अर्जी लगाकर सुनवाई के दौरान उपस्थित होने में असमर्थता जताई थी। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई तीन जनवरी को निर्धारित की है। 

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