मानहानि मामला: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Edited By Pardeep,Updated: 22 Feb, 2021 09:13 PM

non bailable warrant issued against congress leader digvijay singh

हैदराबाद की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ यह मामला 2017 में दायर किया गया था, जिसमें उनके एक बयान के चलते एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी..

हैदराबादः हैदराबाद की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ यह मामला 2017 में दायर किया गया था, जिसमें उनके एक बयान के चलते एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मानहानि का दावा किया गया है। अदालत ने मामले की अगली सुवनाई 8 मार्च को तय की है।

सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों पर सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने दिग्विजय सिंह के उसके समक्ष पेश नहीं होने के कारण सोमवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। दिग्विजय के खिलाफ मानहानि का यह मामला एआईएमआईएम नेता एस ए हुसैन अनवर ने दायर किया था। अनवर की याचिका में कहा गया है कि दिग्विजय ने एआईएमआईएम और उसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ वित्तीय फायदे के लिए चुनाव लड़ने का झूठा आरोप लगाया था। उनका आरोप है कि कांग्रेस नेता ने अपने बयान में ओवैसी की पार्टी पर वित्तीय लाभ के लिए दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने की बात कही थी।

याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद आसिफ अमजद ने कहा कि उन्होंने दिग्विजय सिंह और लेख प्रकाशित करने वाले एक उर्दू दैनिक के संपादक दोनों को कानूनी नोटिस भेजे थे और माफी मांगने को कहा था, लेकिन उन दोनों ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने अदालत में याचिका दायर की।

सुनवाई की पिछली तारीख के दौरान अदालत ने निर्देश दिया था कि दिग्विजय सिंह और संपादक 22 फरवरी को उसके समक्ष उपस्थित हों। सोमवार को सुनवाई में उर्दू अखबार के संपादक अदालतें पेश हुए, लेकिन दिग्विजय उपस्थित नहीं हुए। दिग्विजय सिंह के वकील ने एक याचिका दायर करके स्वास्थ्य के आधार पर उपस्थिति से छूट की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया और गैर जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को तय की है। दिग्विजय के वकील ने बताया कि उन्होंने कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में रोक को बढ़ाने के लिए पहले ही याचिका दायर कर दी है।

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