नीरव मोदी और उसके परिवार को नोटिस जारी, पेश न होने पर जब्त होगी संपत्ति

Edited By vasudha,Updated: 11 Aug, 2018 10:16 PM

notice to nirav modi and his family

विशेष ‘‘भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून’ अदालत ने दो अरब अमेरिकी डॉलर के बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी की बहन और भाई को आज सार्वजनिक समन जारी कर उन्हें 25 सितंबर को पेश होने को कहा है...

नेशनल डेस्क: विशेष ‘‘भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून’ अदालत ने दो अरब अमेरिकी डॉलर के बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी की बहन और भाई को आज सार्वजनिक समन जारी कर उन्हें 25 सितंबर को पेश होने को कहा है। इसमें कहा गया कि अगर वे अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए तो उनकी संपत्ति नए कानून के तहत जब्त कर ली जाएगी।
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एम एस आजमी की अदालत ने प्रमुख समाचार पत्रों में नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी और भाई निशाल मोदी के नाम तीन सार्वजनिक नोटिस जारी किए हैं क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने नए कानून के तहत एक आवेदन में इन्हें हितबद्ध व्यक्तियों में गिना है। ईडी ने दोनों पर धन शोधन में लिप्त होने और घोटाले के सामने आने से पहले ही भारत से फरार हो जाने के आरोप लगाए हैं। पूर्वी और निशाल के खिलाफ नोटिस में उनसे यह बताने के लिए कहा गया है कि क्यों न आवेदन में र्विणत संपत्तियों (ईडी की ओर से पूर्व में दर्ज) को उपरोक्त अध्यादेश के तहत जब्त किया जाए।
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अदालत ने दोनों को 25 सितंबर को सुबह 11 बजे अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है। इसी तारीख को नीरव मोदी को भी पेश होने के लिए कहा गया है।  नीरव मोदी के खिलाफ तीसरे सार्वजनिक नोटिस में उसे उसी दिन और उसी वक्त अदालत में पेश होने के लिए कहा गया। इसमें कहा गया है कि जैसा कि तुम देश छोड़ कर भाग गए हो और मामले की सुनवाई के लिए आने से इनकार कर रहे हो तो इस हालत में तुम्हें उपरोक्त अध्यादेश के तहत भगोड़ा घोषित किया जाना चाहिए।

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न्यायाधीश ने सार्वजनिक घोषण में कहा कि मैं तुम्हें (नीरव) यह बताने का नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न तुम्हें भगोड़ा घोषित करने का आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए और क्यों नहीं आवेदन में दर्ज संपत्तियों को उपरोक्त अध्यादेश के तहत जब्त किया जाना चहिए। नोटिस में कहा गया कि इसलिए मैं नीरव दीपक मोदी को मेरे समक्ष 25 सितंबर सुबह 11 बजे तक अथवा उससे पहले हाजिर होने के निर्देश देता हूं और ऐसा नहीं करने पर इस आवेदन पर अध्यादेश/नियमों के अनुसार कर्रवाई की जाएगी।

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