‘चौकीदार चोर है’ वाले बयान पर फसे राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस

Edited By vasudha,Updated: 15 Apr, 2019 08:34 PM

notice to rahul gandhi on contempt of court

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ‘चौकीदार चोर है’ वाले बयान को लेकर मुश्किलों में फस गए हैं। उच्चतम न्यायालय भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर अदालत की अवमानना याचिका पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से सोमवार को जवाब तलब किया...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ‘चौकीदार चोर है’ वाले बयान को लेकर मुश्किलों में फस गए हैं। उच्चतम न्यायालय भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर अदालत की अवमानना याचिका पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से सोमवार को जवाब तलब किया। 
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लेखी ने राहुल गांधी के उस बयान को लेकर अवमानना याचिका दायर की है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है। भाजपा सांसद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि कांग्रेस अध्यक्ष ने राफेल मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र सरकार की प्ररंभिक आपत्तियां खारिज किये जाने के बाद यह टिप्पणी की थी कि ‘सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है- चौकीदार चोर है’। 

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न्यायमूर्ति गोगोई ने याचिका पर विचार करते हुए कहा कि न्यायालय ने किसी भी मौके पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, जैसा कांग्रेस अध्यक्ष दावा कर रहे हैं। न्यायालय का फैसला पूरी तरह पुनर्विचार याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेजों की स्वीकार्यता के कानूनी सवाल पर आधारित था। पीठ ने कहा कि राहुल गांधी इस टिप्पणी को लेकर 22 अप्रैल तक अपना पक्ष रखें।

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गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष गांधी ने कहा था कि पूरा देश यह कह रहा है कि चौकीदार चोर है। यह उत्सव का दिन है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में न्याय किया है। उन्होंने कहा था कि शीर्ष अदालत ने मान लिया है कि राफेल में कुछ भ्रष्टाचार हुआ है और यह भी मान लिया है कि चौकीदार ने ही चोरी करवाई है। उनका यह बयान अमेठी में नामांकन दाखिल करने के क्रम में आया था। 

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