जम्मू कश्मीर व लद्दाख में बार काउंसिल स्थापित करने संबंधी याचिका पर केंद्र को नोटिस

Edited By Monika Jamwal,Updated: 29 Jul, 2022 09:27 PM

notice to the center on the petition to set up bar councils in jk and ladakh

उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बार काउंसिल स्थापित करने के निर्देश देने के अनुरोध संबंधी याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और अन्य से जवाब मांगा।

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बार काउंसिल स्थापित करने के निर्देश देने के अनुरोध संबंधी याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और अन्य से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने एक वकील द्वारा दायर याचिका पर कानून और न्याय मंत्रालय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा अन्य को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा, "म नोटिस जारी करेंगे।"

उच्चतम न्यायालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बार काउंसिल की स्थापना के लिए केंद्र और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को निर्देश देने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के वकीलों को बार काउंसिल प्रदान नहीं किया जाना किसी सौतेले व्यवहार और भेदभाव से कम नहीं है।

याचिकाकर्ता सुप्रिया पंडित ने याचिका में कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पूरी कानूनी बिरादरी के पास कोई सरकारी संस्था नहीं है, जहां वे अपना नामांकन करा सकें और देश के अन्य राज्यों की तरह बार काउंसिल का लाभ उठा सकें। पंडित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की वकील हैं।

अधिवक्ता ओम प्रकाश परिहार के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य बार काउंसिल होनी चाहिए और इसलिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए बार काउंसिल को प्रतिवादियों द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

इसमें दावा किया गया है कि राज्य बार काउंसिल की अनुपलब्धता के कारण, अधिवक्ता शीर्ष अदालत के समक्ष पेश होने के लिए 'प्रोक्सीमिटी कार्ड' के लिए आवेदन करने से भी वंचित हैं क्योंकि ऑनलाइन आवेदन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कोई विकल्प नहीं दिया गया है।

याचिका में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को अगस्त 2019 में निरस्त करने संबंधी केंद्र के फैसले का भी उल्लेख किया गया है।
 

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