Edited By vasudha,Updated: 14 Jun, 2020 08:33 AM
दिल्ली में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के दोषी पाये जाने वाले लोगों पर 500 से एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उप राज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के...
नेशनल डेस्क: दिल्ली में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के दोषी पाये जाने वाले लोगों पर 500 से एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उप राज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक वायरस के फैलाव को रोकने के तहत यह कदम उठाने का फैसला किया गया है।
विज्ञप्ति के मुताबिक क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने, सार्वजनिक या कार्य स्थलों पर मास्क नहीं लगाने तथा पान, गुटखा तम्बाकू आदि खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की स्थिति में जुर्माना लगाया जाएगा।
पहली बार पकड़े जाने पर 500 का तथा दोबारा पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मौके पर जुर्माना की राशि नहीं देने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कारर्वाई की जाएगी। विज्ञप्ति के मुताबिक इसके लिए बैजल ने दिल्ली पुलिस के अलावा विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को अधिकृत किया है।