ऑफ द रिकॉर्डः असम के बाद अब मणिपुर में भी NRC

Edited By Seema Sharma,Updated: 06 Sep, 2018 11:49 AM

nrc even after assam now in manipur

भाजपा शासित राज्य सरकार का बहुत धन्यवाद कि जो लोग 1951 के बाद यहां बसे हैं उसने उनके लिए राज्य के दरवाजे बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि असम के लिए अंतिम तारीख 1971 रखी गई है जबकि मणिपुर इससे दो कदम आगे निकल गया है।

नेशनल डेस्कः भाजपा शासित राज्य सरकार का बहुत धन्यवाद कि जो लोग 1951 के बाद यहां बसे हैं उसने उनके लिए राज्य के दरवाजे बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि असम के लिए अंतिम तारीख 1971 रखी गई है जबकि मणिपुर इससे दो कदम आगे निकल गया है। वहां  यह अंतिम तारीख 1951 निर्धारित की गई है। यानी राज्य सरकार के फैसले के हिसाब से वे सभी नागरिक अवैध हैं जो 1951 के बाद मणिपुर मेंं बसे। उन्हें या तो अब वापस जाना पड़ेगा या नया विशेष प्रवेश पत्र या वर्क परमिट लेना होगा। मणिपुर विधानसभा ने इस आशय का प्रस्ताव पास कर इसे अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेज दिया है।

बिल में प्रावधान है कि 1951 के बाद जो लोग यहां बसे हैं उन्हें न तो मत देने का अधिकार होगा और न ही कोई संपत्ति खरीदने का। सरकार के इस फैसले से न केवल वहां रह रहे बंगलादेशी प्रभावित होंगे बल्कि व्यापार करने के उद्देश्य से यहां 70 के दशक में पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आदि राज्यों से आए लोग भी प्रभावित होंगे। इस नए प्रावधान के मुताबिक गैर-मणिपुरियों को नोटीफिकेशन के एक महीने के अंदर अपने आप को पंजीकृत कराना होगा। उसके बाद उन्हें राज्य 6 माह तक का वर्क परमिट जारी करेगा जो हर साल रिन्यू होगा। हालांकि जिनके पास बिजनैस का लाइसैंस हैं उन्हें 5 साल तक का वर्क परमिट जारी किया जाएगा। यहीं नहीं, जो भी बाहरी व्यक्ति मणिपुर आएगा उसे प्रवेश के लिए पासपोर्ट या परमिट लेना होगा। 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!