जम्मू कश्मीर में अधिकारियों को तवी नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाने का निर्देश

Edited By Monika Jamwal,Updated: 28 Aug, 2018 03:16 PM

nstructions for the removal of encroachment by the banks of river tawi

जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य प्रशासन को उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक, तवी नदी के किनारे के सभी अतिक्रमणों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया।

जम्मू : जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य प्रशासन को उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक, तवी नदी के किनारे के सभी अतिक्रमणों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जुलाई में जम्मू के संभागीय आयुक्त को संबंधित एजेंसियों को सर्वे करने और नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में बनाए गये या बनाए जा रहे व्यावसायिक या आवासीय दोनों तरह के अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को हटाने का निर्देश देने को कहा था। इस खंडपीठ में  न्यायमूर्ति ताशी राबस्तान और  न्यायमूर्ति संजय कुमार गुप्ता शामिल थे।

 

एक प्रवक्ता ने बताया कि आदेश का अनुपालन करते हुये संभागीय आयुक्त संजीव वर्मा ने यहां आयोजित एक बैठक में नदी तट की स्थिति की समीक्षा की और पुलिस सहित सभी अधिकारियों को तत्काल अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वर्मा ने अधिकारियों से तवी नदी के तट पर बने अवैध निर्माणों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया और जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने को कहा। शहर में चौथे तवी पुल के बहुत नजदीक तीन से चार अवैध कॉलोनियां बसाई गई हैं। भूविज्ञान और खनन विभाग के संयुक्त निदेशक ने संभागीय आयुक्त को बताया कि जिला और संभागीय स्तर पर अवैध निर्माणों की जांच के लिए पहले से ही निगरानी टीमें मौजूद हैं। 
 

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