केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मंचों (Online forums) पर उपलब्ध फिल्म, दृश्य-श्रव्य (Audio-visual) और समाचार व समसामयिक विषयों (News and current affairs) से संबंधित सामग्रियों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) के अधिकार क्षेत्र में लाने का फैसला किया है। कैबिनेट सचिवालय की ओर से मंगलवार रात जारी एक अधिसूचना के मुताबिक नेटफ्लिक्स
नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मंचों (Online forums) पर उपलब्ध फिल्म, दृश्य-श्रव्य (Audio-visual) और समाचार व समसामयिक विषयों (News and current affairs) से संबंधित सामग्रियों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) के अधिकार क्षेत्र में लाने का फैसला किया है। कैबिनेट सचिवालय की ओर से मंगलवार रात जारी एक अधिसूचना के मुताबिक नेटफ्लिक्स (Netflix) जैसे ऑनलाइन सामग्री प्रादाताओं को भी मंत्रालय के दायरे में लाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हस्ताक्षरित इस अधिसूचना (Notification) में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड तीन में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 को संशोधित करते हुए यह फैसला किया है।
अधिसूचना के साथ ही यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। इसके साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध फिल्म, दृश्य-श्रव्य और समाचार व समसामयिक विषयों से संबंधित सामग्रियों की नीतियों के विनियमन का अधिकार मिल गया है। अधिसूचना के मुताबिक, इन नियमों को भारत सरकार (कार्य आबंटन) 357वां संशोधन नियमावली, 2020 कहा जाएगा। ये एक ही बार में लागू होंगे।
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