Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Jun, 2018 10:46 PM
दिल्ली की एक अदालत ने खिड़की एक्सटेंशन में 2014 में मध्यरात्रि में की गई छापेमारी की घटना के सिलसिले में दिल्ली के पूर्व विधि मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ छेडख़ानी का आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने सवाल किया कि किस आधिकारिक कर्तव्य ने आप नेता...
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने खिड़की एक्सटेंशन में 2014 में मध्यरात्रि में की गई छापेमारी की घटना के सिलसिले में दिल्ली के पूर्व विधि मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ छेडख़ानी का आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने सवाल किया कि किस आधिकारिक कर्तव्य ने आप नेता को लाचार अफ्रीकी महिलाओं पर हमला करने के लिए प्रेरित किया।
यह आदेश अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने शुक्रवार को दिया। उन्होंने कहा , ‘पहली नजर में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की दिशा में आगे बढऩे के लिए मामला बनता है।’ अदालत ने भारती और 16 अन्य के खिलाफ आईपीसी के तहत छेडख़ानी , हमला , धमकी , शत्रुता फैलाने , बलवा और अन्य अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया।
यूगांडा की एक महिला की शिकायत पर अदालत के निर्देश पर 18 जनवरी 2014 को पुलिस ने भारती और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उस महिला ने घटना के सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी।