ट्रेन में चूहे के काटने से घायल व्यक्ति को 25 हजार रुपए के मुआवजे का आदेश

Edited By Pardeep,Updated: 30 Aug, 2018 12:47 AM

order of compensation of rs 25 thousand to a rat bite in the train

एक उपभोक्ता शिकायत मंच ने रेलवे को एक ट्रेन में चूहे के काटने से घायल व्यक्ति को 25 हजार रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। रेलवे को चिकित्सा खर्च के रूप में दो हजार रुपए अलग से देने का निर्देश भी दिया गया। जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष आर वी...

सलेम: एक उपभोक्ता शिकायत मंच ने रेलवे को एक ट्रेन में चूहे के काटने से घायल व्यक्ति को 25 हजार रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। रेलवे को चिकित्सा खर्च के रूप में दो हजार रुपए अलग से देने का निर्देश भी दिया गया। 

जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष आर वी दीनदयालन और सदस्य एस राजालक्ष्मी ने यात्री वेंकटचलम को मानसिक प्रताडऩा के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया। उन्होंने रेलवे को चिकित्सा खर्च के रूप में दो हजार रुपए और अदालती खर्च के रूप में पांच हजार रुपए देने का निर्देश दिया। वेंकटचलम के अनुसार, आठ अगस्त 2014 को ट्रेन से चेन्नई जाते वक्त उन्हें चूहे ने काट लिया था।      

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