कोरोना से मरने वालों के स्वजनों को 50-50 हजार रुपये देने का आदेश, गृह मंत्रालय ने सभी राज्‍यों को लिखा पत्र

Edited By Yaspal,Updated: 28 Sep, 2021 09:13 PM

order to give 50 50 thousand rupees to the relatives of those who died of corona

केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना महामारी के चलते जान गंवाने वाले लोगों के स्वजनों को आर्थिक मदद देने की पहल शुरू कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कोरोना से मरने वालों के स्वजनों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का आदेश जारी...

नेशनल डेस्कः केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना महामारी के चलते जान गंवाने वाले लोगों के स्वजनों को आर्थिक मदद देने की पहल शुरू कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कोरोना से मरने वालों के स्वजनों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का आदेश जारी किया। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा।

हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथारिटी (एनडीएमए) ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के स्वजनों को 50-50 हजार रुपये अनुग्रह राशि देने का सुझाव दिया है। इसमें राहत अभियान और कोरोना से निपटने की तैयारियों से जुड़े वो लोग भी शामिल हैं, जिनकी महामारी से मौत की पुष्टि हुई है।

गृह मंत्रालय ने पत्र में कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आने के दिन से अनुग्रह राशि देने का फैसला लागू होगा और आपदा के रूप में कोरोना की सूचना रद होने या अगले आदेश तक जारी रहेगा। केंद्र ने इस साल 14 मार्च को आपदा के रूप में कोरोना को अधिसूचित किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना महामारी के चलते अब तक करीब साढ़े चार लाख लोगों की जान जा चुकी है।

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