Edited By Tanuja,Updated: 13 Nov, 2019 02:23 PM
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) की शर्त के मुताबिक कुलभूषण जाधव को सिविल कोर्ट में अपील दायर करने का अधिकार
पेशावरः इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) की शर्त के मुताबिक कुलभूषण जाधव को सिविल कोर्ट में अपील दायर करने का अधिकार देने के लिए पाकिस्तान अपने आर्मी एक्ट में संशोधन कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार जाधव पर आर्मी कोर्ट में मुकद्दमा चलाया जा रहा है।
आर्मी एक्ट के तहत ऐसे व्यक्तियों या समूहों को सिविल कोर्ट में अपील करने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन कुलभूषण जाधव के लिए एक विशेष संशोधन किया जा रहा है। बता दें कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पिछले तीन साल (साल 2016) से पाकिस्तान की जेल में बंद है। दो महीने पहले सितंबर में कुलभूषण को पाकिस्तान ने पहली बार काउंसलर एक्सेस दिया था।
इस दौरान भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलूवालिया ने कुलभूषण से मुलाकात की। दोनों के बीच दो घंटे तक बातचीत चली। जा 49 वर्षीय जाधव को अप्रैल 2017 में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद भारत ने उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने के लिए अंतरर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का रुख किया था।