अदालत से पप्पू को मिली दोहरी निराशा, जमानत खारिज
Edited By ,Updated: 01 Apr, 2017 08:05 PM
जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जन अधिकार पार्टी की ओर से....
पटना: जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जन अधिकार पार्टी की ओर से राजधानी पटना के गांधी मैदान से राजभवन तक गरीब अधिकार मार्च को लेकर पार्टी के संयोजक और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान पटना की एक सत्र अदालत ने पुलिस को केस डायरी पेश करने का आदेश दिया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी की अदालत ने यादव की ओर से उनके वकील और लोक अभियोजक को सुनने के बाद न्यायालय ने गांधी मैदान थाने की पुलिस को मामले में इक_ा कि ए गए ब्यूरोवार सूबतों को पेश करने का आदेश दिया। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि छह अप्रैल 2017 निश्चित की है। मामले की प्राथमिकी राजधानी पटना के गांधी मैदान थाने में 24 जनवरी 2017 को दर्ज की गई थी।
मामला गरीब अधिकार मार्च के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने एवं नाजायज मजमा बनाने का है। इस मामले में यादव को 27 मार्च 2017 को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। निचली अदालत ने इस मामले में यादव की जमानत याचिका रद्द कर दी थी।
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