माल्या और नीरव मोदी की अब खैर नहीं, आर्थिक भगौड़ा अपराधी विधेयक पर संसद की मुहर

Edited By Yaspal,Updated: 26 Jul, 2018 09:52 AM

parliament stamp on economic fugitive criminal bill

एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक के आर्थिक अपराध कर देश छोडऩे वाले अपराधियों की संपत्ति जब्त करने और उसे स्वदेश लाने के उद्देश्य से लाये गये अध्यादेश का स्थान लेने वाले भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 पर आज संसद की मुहर लग गयी।

नई दिल्लीः एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक के आर्थिक अपराध कर देश छोडऩे वाले अपराधियों की संपत्ति जब्त करने और उसे स्वदेश लाने के उद्देश्य से लाये गये अध्यादेश का स्थान लेने वाले भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 पर आज संसद की मुहर लग गयी। राज्यसभा ने आज इसे ध्वनिमत से पारित किया जबकि लोकसभा इसे पिछले गुरूवार को पारित कर चुकी है।

PunjabKesari

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में इस पर करीब सवा तीन घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुये कहा कि इस विधेयक उद्देश्य भगोड़े आर्थिक अपराधियों को स्वदेश लाना और भविष्य में इस तरह की अपराध कर देश छोड़ कर भागने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि इसमें 100 करोड़ रुपये का स्तर इसलिए बनाया गया है ताकि इसके तहत बनने वाली विशेष अदालत में त्वरित और निर्धारित समयावधि में कार्रवाई हो सके। एक बार भगोड़ा आर्थिक अपराधी विशेष अदालत में पेश हो जायेगा तो फिर उसके विरूद्ध अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जायेगी।

PunjabKesari

उन्होंने कहा कि पूर्व में देश छोड़कर भाग चुके आर्थिक अपराधी भी इस कानून के दायरे में आयेंगे क्योंकि विधेयक के उपबंध तीन में कहा गया है कि इस कानून के अस्तित्व में आने के दिन जो भी व्यक्ति Þभगोड़ा आर्थिक अपराधी है या भविष्य में भगोड़ा आर्थिक अपराधी बनता हैÞ उस पर यह कानून लागू होगा।

PunjabKesari

 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!