पठानकोट हमला: गृह मंत्रालय ने आतंकी मसूद अजहर, 3 अन्य पर मुकदमा चलाने की दी मंजूरी

Edited By ,Updated: 28 Nov, 2016 09:28 PM

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गृह मंत्रालय ने एनआईए को दो जनवरी के पठानकोट आतंकी हमले में जैश ए मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ...

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने एनआईए को दो जनवरी के पठानकोट आतंकी हमले में जैश ए मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर और तीन अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत मंजूरी मिलने के बाद एनआईए अजहर, उसके भाई रउफ असगर और चारों आतंकवादियों के सरगना-कासिफ जान तथा शाहिद लतीफ का नाम जल्द ही आरोपपत्र में दायर कर पाएगी।  

गुरदासपुर के बमियाल इलाके से भारत में घुसने के बाद चार आतंकवादियों ने सामरिक पठानकोट वायु सेना बेस पर हमला किया जिसमें आईएएफ और एनएसजी के सात कर्मियों सहित आठ लोग मारे गए। ताजा आरोपपत्र से संयुक्त राष्ट्र के आतंक रोधी कानूनों के तहत अजहर और उसके संगठन को वैश्विक आतंकी गुट घोषित करने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाने में भी भारत को मदद मिलेगी। आरोपपत्र में हमले में शामिल केवल चार आतंकियों का नाम होगा। हालांकि एनएसजी ने छह के नाम का दावा किया था।   

एनआईए के मुताबिक, दो दिन की गोलाबारी के बाद मार गिराए गए आतंवादियों की पहचान नासिर हुसैन, हाफिज अबू बकर, उमर फारूख और अब्दुल कयूम के तौर पर हुई और वे क्रमश: पाकिस्तान के पंजाब वेहारी, गुजरांवाला, संघार सिंध और सुक्कर सिंध के रहने वाले थे। एनआईए की जांच में फोन नंबरों और हुई बातचीत को भी शामिल किया जाएगा जिसमें हमले के पहले एक आतंकवादी की बातचीत का ब्यौरा है। इसके अलावा हमले के बाद जैश संबद्ध वेबसाइट पर रउफ के वीडियो संदेश को भी शामिल किया जाएगा। वीडियो संदेश में रउफ ने पठानकोट हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। इस संदेश को बाद में वेबसाइट से हटा लिया गया था।  

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