पटियाला हाउस कोर्ट का निर्भया के दोषियों को नया डेथ वारंट जारी करने से इंकार, कहा-अभी है समय

Edited By Seema Sharma,Updated: 07 Feb, 2020 03:29 PM

patiala house court refuses to issue new death warrant to nirbhaya convicts

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा का नया डेथ वारंट जारी करने से इनकार कर दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि अभी दोषियों के पास मंगलवार तक कानूनी विकल्प अपनाने का समय है। कोर्ट ने कहा कि जब तक दोषी सारे...

नई दिल्लीः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा का नया डेथ वारंट जारी करने से इनकार कर दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि अभी दोषियों के पास मंगलवार तक कानूनी विकल्प अपनाने का समय है। कोर्ट ने कहा कि जब तक दोषी सारे कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं तक तब नया डेथ वारंट जारी नहीं होगा। बता दें कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने गुरुवार को निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले में चारों दोषियों को फांसी की सजा के नए डेथ वारंट जारी करने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की है।

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तिहाड़ जेल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि अक्षय की दया याचिका खारिज हो जाने के बाद अब किसी भी अदालत अथवा संवैधानिक प्राधिकरण के समक्ष कोई कानूनी प्रक्रिया लंबित नहीं है। इसे देखते हुए अदालत दोषियों को फांसी की सजा की विशेष तिथि और समय के लिए डेथ वारंट जारी करने के लिए स्वतंत्र है। निर्भया के दोषियों को अदालत ने 7 जनवरी को डेथ वारंट जारी किया था, जिसमें उन्हें 22 जनवरी को फांसी दी जानी तय की गई थी।

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इस मामले में मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को फांसी की सजा मिली है। इसके बाद चारों की फांसी एक बार फिर टली। दूसरा डेथ वारंट 17 जनवरी को जारी किया गया जिसमें 1 फरवरी को फांसी मुकर्रर की गई थी। इसके बाद 31 जनवरी को अदालत ने विनय की दया याचिका लंबित होने के मद्दे नजर 31 जनवरी को चारों की फांसी को अगले आदेश तक टाल दिया था।

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