Edited By Pardeep,Updated: 19 May, 2018 10:48 PM
बिहार की राजधानी पटना की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद को एक मानहानि मामले के सिलसिले में शनिवार को सम्मन जारी किया। चारा घोटाले के तीन मामलों में रांची की एक अदालत में सजा काट रहे लालू चिकित्सकीय आधार पर छह सप्ताह की...
पटना: बिहार की राजधानी पटना की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद को एक मानहानि मामले के सिलसिले में शनिवार को सम्मन जारी किया। चारा घोटाले के तीन मामलों में रांची की एक अदालत में सजा काट रहे लालू चिकित्सकीय आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत पर हैं।
उप न्यायाधीश ओम प्रकाश ने यह आदेश जारी किया। न्यायाधीश ने बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक सदस्य उदयकांत मिश्र की ओर से दर्ज कराई गई एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया। मिश्र ने राजद प्रमुख पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी मित्रता को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की है।
अदालत ने मामले की अगली सुनवायी अगले महीने करना निर्धारित किया। राजद प्रमुख ने गत वर्ष सितम्बर में भागलपुर में आयोजित एक रैली में कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणी की थी। उन्होंने भागलपुर में करोड़ों रूपये के श्रीजन घोटाले को लेकर भी नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोला था।