Edited By Anil dev,Updated: 06 Nov, 2018 07:34 PM
पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सांसद डॉ. शशि थरूर के खिलाफ आज मानहानि का एक शिकायती मुकदमा दायर किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजनी कुमार श्रीवास्तव की अदालत में यह मुकदमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक कथित वरीय सदस्य प्रशांत...
पटनाः पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सांसद डॉ. शशि थरूर के खिलाफ आज मानहानि का एक शिकायती मुकदमा दायर किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजनी कुमार श्रीवास्तव की अदालत में यह मुकदमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक कथित वरीय सदस्य प्रशांत कुमार वर्मा ने भारतीय दंड विधान की धारा 500 और 501 के आरोपों के तहत दाखिल किया है। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए 15 नवंबर, 2018 की अगली तिथि निश्चित की है।
दाखिल मुकदमे में थरूर के 29 अक्टूबर 2018 के अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित उस बयान को मानहानि वाला बताया गया है, जिसमें उन्होंने कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता के बयान का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिवलिंग पर बैठा बिच्छू बताया था, जिसे न हाथ से हटाया जा सकता है और न चप्पल से मारा जा सकता है। शिकायकर्ता ने यह मुकदमा अपने वकील नवीन कुमार और संतोष कुमार के माध्यम से दाखिल किया है।