RBI की फोटो खींचने से रोके जाने पर न्यायालय पहुंचे व्यक्ति पर लगाया गया 50,000 रुपए जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Jul, 2017 10:24 PM

penalty imposed on a person who arrived at the court on taking photograph

एक व्यक्ति ने भारतीय रिजर्व बैंक के खिलाफ शिकायत करने के लिए केवल इसलिए....

नई दिल्ली: एक व्यक्ति ने भारतीय रिजर्व बैंक के खिलाफ शिकायत करने के लिए केवल इसलिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि बैंक के रखवालों ने उसे बैंक की तस्वीरें खींचने से रोक दिया था। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को लेकर उसके पास आने की अरल मोझी सेल्वन की कोशिश पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कानून की प्रतिक्रिया का दुरुप्रयोग करने एवं न्यायालय का समय नष्ट करने के लिए उस पर 50,000 रुपए जुर्माना लगाया।

मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर एवं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने उससे कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के पास जुर्माना जमा कराए। उसने कहा कि एससीबीए इस धन का उपयोग अपने पुस्तकालय का सुधार करने में करेगी। सेल्वन को सुरक्षा गार्डों ने संसद मार्ग स्थित आरबीआई इमारत की तस्वीरें लेने से रोक दिया था। सेल्वन ने उसके मौलिक अधिकारों के कथित उल्लंघन को लेकर आरबीआई के खिलाफ याचिका दायर की थी।  

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