Odd-even योजना के खिलाफ याचिका खारिज, NGT ने सुनवाई से किया इनकार

Edited By Seema Sharma,Updated: 18 Sep, 2019 01:08 PM

petition against odd even scheme dismissed ngt refuses hearing

राष्ट्रीय राजधानी में नवंबर महीने से 12 दिन के लिए गाड़ियों पर ऑड-ईवन योजना लागू करने के दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर एनजीटी ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बुधवार को ऑड-ईवन योजना

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में नवंबर महीने से 12 दिन के लिए गाड़ियों पर ऑड-ईवन योजना लागू करने के दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर एनजीटी ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बुधवार को ऑड-ईवन योजना पर दायर याचिका को खारिज करते हुए इस पर सुनवाई से इंकार कर दिया। एडवोकेट गौरव कुमार बंसल ने आप सरकार के संबंधित फैसले को ट्राइब्यूनल में चुनौती दी थी, उन्होंने अपनी याचिका में सीपीसीबी की रिपोर्ट का जिक्र किया था।

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एडवोकेट गौरव ने अपनी याचिका में कहा था कि जब पहले ऑड-ईवन स्कीम लागू की गई थी तब दिल्ली की एयर क्वॉलिटी और खराब हो गई थी। ऐसे में अन्य देशों के लोगों द्वारा किए गए महज एक स्टडी के आधार पर इस योजना को दिल्ली सरकार का लागू करना न सिर्फ गलत है, बल्कि यह सीपीसीबी और डीपीसीसी जैसी संस्थाओं की साख भी गिराएगा। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 13 सितंबर को इसकी घोषणा की थी कि 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच राजधानी में ऑड-ईवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी।

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