Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 May, 2018 09:18 PM
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि कथित ध्वनि प्रदूषण की वजह से मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के उपयोग पर रोक लगाई जाए। अधिकरण ने इस याचिका पर सोमवार को केंद्र तथा अन्य से जवाब मांगा। अधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष...
नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि कथित ध्वनि प्रदूषण की वजह से मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के उपयोग पर रोक लगाई जाए। अधिकरण ने इस याचिका पर सोमवार को केंद्र तथा अन्य से जवाब मांगा। अधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने गृह मंत्रालय , दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति , पुलिस और अन्य को नोटिस जारी कर 26 जून से पहले उन्हें जवाब देने को कहा है।
अधिकरण गैर - सरकारी संगठन अखंड भारत मोर्चा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के अवैध उपयोग से आसपास के निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। यह याचिका वकील राहुल राज मलिक द्वारा दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ मस्जिदों की गतिविधियां पर्यावरण संरक्षण कानून , 1986 और ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का उल्लंघन हैं।
याचिका में दावा किया गया है कि कई शिकायतों के बाद भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसमें दावा किया गया है कि ऐसे उपासना स्थल शांत क्षेत्र में स्थित हैं जहां स्कूल और अस्पताल हैं तथा उनके लाउडस्पीकरों से निकलने वाली आवाज स्वीकृत सीमा से अधिक हो जाती है।
याचिका में अधिकरण के 2017 के आदेश का जिक्र किया गया है जिसमें दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि धार्मिक स्थल ध्वनि प्रदूषण के संबंध में दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें।