Edited By ,Updated: 17 Apr, 2017 01:08 PM
भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ इंडिया पाक ज्वाइंट डिफेंस कमेटी फॉर प्रिजनर ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है...
इस्लामाबाद : भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ इंडिया पाक ज्वाइंट डिफेंस कमेटी फॉर प्रिजनर ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि जाधव की फांसी का गैरकानूनी फैसला रद्द किया जाए और पाकिस्तान संविधान के अनुसार उनपर केस चलाया जाए। इसके अलावा जाधव को अपना पक्ष रखने की छूट दी जानी चाहिए ।
इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावाले ने शुक्रवार को जाधव के मामले के संदर्भ में पाकिस्तानी विदेश सचिव तहमीना जांजुआ से मुलाकात की और अपील करने के संदर्भ में भारत के रुख से अवगत कराया।उन्होंने कहा, ‘हम फैसले के खिलाफ निश्चित तौर पर अपील करेंगे, लेकिन हम आरोपों का ब्योरा और फैसले की प्रति उपलब्ध होने तक यह नहीं कर सकते। इसलिए उनकी मांग थी कि आरोप पत्र का ब्योरा और फैसले की प्रति उपलब्ध कराई जाए।
भारत के आग्रह को पाकिस्तान द्वारा ठुकराने पर निराशा प्रकट करते हुए भारतीय उच्चायुक्त ने कहा, ‘उन्होंने राजनयिक पहुंच के हमारे आग्रह को 13 बार (पिछले एक साल में) ठुकरा दिया।
उन्होंने सख्ती से कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय आधार पर राजनयिक पहुंच दी जाए क्योंकि जाधव भारतीय नागरिक है।' इस मामले में भारत राजनयिक विकल्पों के अलावा कानूनी उपायों पर भी विचार कर रहा है। उधर,सैन्य कानून विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा मृत्युदंड दिया जाना अंतरराष्ट्रीय रुप से मान्य सैन्य परंपराओं और कानूनों का मजाक है तथा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कूटनीतिक एवं ‘‘बैक चैनल' प्रयास तेज किये जाने चाहिए ।