जीएसटी दायरे में नहीं आएंगे पेट्रोल-डीजल, नहीं बनी आम राय

Edited By Yaspal,Updated: 17 Sep, 2021 09:07 PM

petrol diesel will not come under gst general opinion not formed

महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की उम्मीदों पर जीएसटी काउंसिल ने एक बार फिर से पानी फेर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने पेट्रोल और डीजल को फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं लाने का निर्णय...

नेशनल डेस्कः महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की उम्मीदों पर जीएसटी काउंसिल ने एक बार फिर से पानी फेर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने पेट्रोल और डीजल को फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं लाने का निर्णय किया है। जीएसटी परिषद की यहां हुई 45वीं बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने यह भी कहा कि डीजल में मिलाये जाने वाले बायोडीजल पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक में किये गये फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, ‘‘जीएसटी परिषद का मानना है कि यह समय पेट्रोलियम पदार्थों को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाने का नहीं है।''

क्या हुआ पेट्रोल-डीजल पर
वित्त मंत्री ने कहा कि केरल हाईकोर्ट के आदेश की वजह से ही पेट्रोल-डीजल पर विचार हुआ, लेकिन इस पर आमराय बनी कि अभी इसका समय नहीं आया है। यानी अभी पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल नहीं किया जा सकता।

गौरतलब है कि इस साल जून में केरल हाई कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को यह आदेश दिया था कि वह पेट्रोल एवं डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करे। काउंसिल को इसके लिए 6 माह का समय दिया गया। दिल्ली में पेट्रोल के 101 रुपये कीमत में लोग करीब 60 रुपये टैक्स के रूप में ही दे रहे हैं। लेकिन इस प्रस्ताव का राज्य ही विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके राजस्व को भी इससे भारी नुकसान पहुंचने वाला है। कोरोना संकट में राजस्व को पहले ही चोट है, इसी वजह से कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही इस प्रस्ताव का विरोध किया है।

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