बसों की खरीद पर याचिका: उच्च न्यायालय ने केंद्र, दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Dec, 2017 10:05 PM

plea on purchase of buses high court asks center delhi government

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों की खरीद पर कांग्रेस नेता अजय माकन की अर्जी पर आज केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।  कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और ...

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों की खरीद पर कांग्रेस नेता अजय माकन की अर्जी पर आज केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।  कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने दिल्ली सरकार से भूमि की आवश्यकता को कम से कम करने के वास्ते बसों के लिए बहुस्तरीय पाॢकंग क्षेत्र बनाने पर विचार करने के लिए भी कहा। पीठ ने आप सरकार की ओर से पेश हुए वकील से कहा, ‘‘आप 22 जनवरी को अगली सुनवाई से पहले बहुस्तरीय पाॢकंग और स्थान के आयाम पर विचार करें।’’  उच्च न्यायालय ने अजय माकन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। 


माकन पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं। माकन ने एक लंबित रिट याचिका में पक्षकार बनने के लिए अदालत का रूख किया था। रिट याचिका में ऐसा ही मुद्दा उठाया गया है। अदालत ने लंबित जनहित याचिका के साथ उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी। जनहित याचिका में वायु प्रदूषण के मद्देनजर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और बसें खरीदने के आम आदमी पार्टी की सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। 

 

माकन ने अपनी याचिका में यहां वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर लगाम लगाने के लिए सार्वजनिक परिवहन मजबूत करने के वास्ते सरकारी निधि जारी करने और उसका इस्तेमाल करने के निर्देश देने की मांग की। इस मामले में मुख्य याचिकाकत्र्ता निपुन मल्होत्रा ने 300 करोड़ रुपए की लागत से 2,000 स्टैंडर्ड बसें खरीदने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी है। याचिकाकत्र्ता ने दावा किया कि ये बसें व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं है और इससे राष्ट्रीय राजधानी में शारीरिक रूप से अक्षम करीब 2.34 लाख लोग प्रभावित होंगे।
 

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