पीओजेके विस्थापितों ने की एलजी से मुलाकात, नये नागरिकता कानून को लेकर दिया धन्यवाद

Edited By Monika Jamwal,Updated: 23 May, 2020 10:25 AM

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पीओजेके विस्थापितों, वाल्मिकियों और गोरखाओं के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू से भेंट की और उन्हें एवं भारत सरकार को जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से जारी च्ऐतिहासिकज् नयी नागरिकता नियमावली को लेकर धन्यवाद दिया।

जम्मू : पीओजेके विस्थापितों, वाल्मिकियों और गोरखाओं के प्रतिनिधिमंडल ने  उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू से भेंट की और उन्हें एवं भारत सरकार को जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से जारी च्ऐतिहासिकज् नयी नागरिकता नियमावली को लेकर धन्यवाद दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर (पीओजेके) के विस्थापितों, वाल्मिकियों, समुदायों से बाहर शादी करने वाली महिलाओं, गैर पंजीकृत कश्मीरी प्रवासियों, विस्थापितों को जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा सोमवार को जारी नयी नियमावली से शीघ्र ही नागरिकता मिल जाएगी।

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प्रशासन ने जम्मू कश्मीर नागरिकता प्रमाणपत्र मंजूरी (प्रक्रिया) नियमावली, 2020 को अधिसूचित किया है और नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया के लिए नियम तय किये हैं। इस प्रमाणपत्र को जम्मू कश्मीर सिविल सेवाएं (विकेंद्रीकरण) में संशोधन के बाद इस केंद्रशासित प्रदेश में नियुक्ति की मूलभूत अर्हता बनाया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पीओजेके के विस्थापितों, जेएंडके गोरखा सभा और वाल्मिकियों के प्रतिनिधिमंडल ने यहां राजभवन में उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू से भेंट की तथा जम्मू कश्मीर में नागरिकता कानून को लेकर भारत सरकार एवं इस केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन को धन्यवाद दिया।

 

उपराज्यपाल से बातचीत के दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि नये नागरिकता कानून में उन लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया है जो पहले संवैधानिक सुरक्षा मापदंड से बाहर रह गये थे।

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