Edited By Anil dev,Updated: 17 Jun, 2019 01:55 PM
शराब कारोबारी दिवंगत पोंटी चड्ढा के बेटे मनप्रीत सिंह चड्ढा को कथित रियल एस्टेट घोटाला मामले में सोमवार को जमानत दे दी गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुलशन कुमार ने मनप्रीत को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की दो जमानत राशियों पर राहत दी।
नई दिल्ली: शराब कारोबारी दिवंगत पोंटी चड्ढा के बेटे मनप्रीत सिंह चड्ढा को कथित रियल एस्टेट घोटाला मामले में सोमवार को जमानत दे दी गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुलशन कुमार ने मनप्रीत को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की दो जमानत राशियों पर राहत दी। उसे दिल्ली हवाईअड्डे पर उस समय पकड़ा गया जब वह बुधवार को फुकेट के लिए रवाना हो रहा था। हालांकि, अदालत ने उस पर कई शर्तें लगाई हैं। जिनमें पूर्व अनुमति के बगैर देश छोड़कर ना जाना भी शामिल है। उसने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से भी पूछा कि अन्य निवेशकों के दावों पर जनवरी 2018 और जून 2019 के बीच कोई जांच क्यों नहीं की गई।
एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 13 जून को उसे जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि हजारों निवेशक प्रभावित हुए और केवल कुछ ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। चड्ढा उप्पल-चड्ढा हाई-टेक डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है। पुलिस ने कहा था कि अभी तक 29 पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दी है। उन्होंने कपंनी पर आरोप लगाया कि उनसे जिन प्लॉटों का आवंटन करने का वादा किया था वे नहीं दिए और ना ही उनकी निवेश की गई राशि लौटाई। उन्होंने बताया कि इस मामले में चड्ढा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य मामले के संबंध में उनके और वेव समूह के अन्य प्रमोटरों के खिलाफ भी एक मामला दर्ज किया गया है।