पॉक्सो एक्ट संशोधन विधेयक लोकसभा से पास, अब यौन अपराध करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा

Edited By Yaspal,Updated: 02 Aug, 2019 05:55 AM

poxo act amendment bill passes away from lok sabha

बच्चों के साथ यौन शोषण के अपराधियों को मौत की सजा का प्रावधान करने वाले लैंगिक अपराध बाल संरक्षण (संशोधन) विधेयक को लोकसभा ने आज सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके साथ ही इस पर संसद की मुहर लग गयी...

नई दिल्लीः बच्चों के साथ यौन शोषण के अपराधियों को मौत की सजा का प्रावधान करने वाले लैंगिक अपराध बाल संरक्षण (संशोधन) विधेयक को लोकसभा ने आज सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके साथ ही इस पर संसद की मुहर लग गयी।बच्चों के साथ यौन शोषण के अपराधियों को मौत की सजा का प्रावधान करने वाले लैंगिक अपराध बाल संरक्षण (संशोधन) विधेयक को लोकसभा ने आज सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके साथ ही इस पर संसद की मुहर लग गयी।
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लोकसभा में इस विधेयक पर करीब तीन घंटे तक चली चर्चा का उत्तर देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि इस विषय को सभी पाटिर्यों ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि कानून में इस बात का ध्यान रखा गया है कि पीड़ित बच्चे को पूछताछ के दौरान प्रताड़ना का अनुभव नहीं हो। उससे कठोर प्रश्न नहीं किये जायें और उसे बार बार नहीं बुलाया जाये। 
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ईरानी ने कहा कि यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डाटा बेस तैयार हो गया है और यह चिंता की बात है कि उसमें लगभग छह लाख बीस हजार अपराधियों के नाम हैं। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मिलकर देश के 44 लाख शिक्षकों को पाक्सो के तहत मामलों से निपटने का प्रशिक्षण देने की तैयारी
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में करीब 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट, 680 बाल कल्याण समिति और 675 बाल संरक्षण यूनिट हैं तथा करीब 75 हजार बच्चों को संरक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि राज्य सरकार के सहयोग से देश में बाल यौन अपराध के मामले में काउंसलरों की एक सूची तैयार की जाये।
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ईरानी ने कहा कि ऐसे अपराधों के सबूत जुटाने एवं फोरेंसिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए सुरक्षा एवं जांच अधिकारियों के प्रशिक्षण का बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया है और 2575 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। बाद में सदन ने सर्वसम्मति से विधेयक को पारित कर दिया। राज्यसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है।

क्या है नया पॉक्सो एक्ट विधेयक

  • विधेयक में प्रावधान किया गया है कि अल्पवय के खिलाफ गंभीर यौन अपराध के साबित होने पर दोषी को कम से 20 वर्ष की कठिन कारावास की सजा सुनायी जाएगी। इसमें ऐसे अपराध के लिए आजीवन कारावास, मृत्युदंड और जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है।विधेयक पर चर्चा अधूरी रही।
  • बच्चों के साथ बलात्कार करेगा विशेषकर सामूहिक दुष्कर्म, उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।
  • चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखने के अपराध में पहली बार पांच हजार रूपये और दूसरी बार इस अपराध के साबित होने पर 15 हजार रूपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया
  • विधेयक के जरिये चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा में संशोधन किया गया है।

 

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