प्रद्युम्न मर्डर केसः 24 घंटे की चौकसी, चप्पे पर सीसीटीवी, फिर भी झलकते थे जाम

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Sep, 2017 11:16 PM

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स्कूल के फर्स्ट फ्लोर के टॉयलेट में क्लास 11वीं और 12वीं के छात्र शराब पी रहे थे। छोटे बच्चो ने उनकी ये करतूत देख ली तो इन छात्रों ने उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दी थी

नई दिल्लीः रेयान इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्न की हत्या की जांच में स्कूल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लापरवाही के एक और मामले का खुलासा हुआ है। हालांकि ये घटना करीब दो महीने पहले की लेकिन इससे ये पुख्ता हो जाता है कि स्कूल में चारो और सीसीटीवी कैमरे और चौबीसो घंटे सुरक्षा में तैनात स्टॉफ के बावजूद को व्यक्ति बे धड़क कुछ भी करता था लेकिन इसी भनक किसी को नहीं होती थी। आपको बता दें कि 2 महीने पहले गुरुग्राम के रेयान स्कूल के फर्स्ट फ्लोर के टॉयलेट में क्लास 11वीं और 12वीं के छात्र शराब पी रहे थे। उस दरमियान स्कूल के छोटे बच्चो ने उनकी ये करतूत देख ली तो इन छात्रों ने उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। 

स्कूल में छोटी क्लास के इन छात्रों ने जब इस बात की शिकायत रायन स्कूल की छवि मैडम और वीना मैडम से की थी तो उन्होंने इस बात को यहीं पर दबा देने की बात कही और परिवार को भी ना बताने की बच्चों को हिदायत दी। आपको बता दें कि छवि मैडम रायन इंटनेशनल स्कूल में सुपरवाइजर हैं और वीना मैडम स्कूल की स्पोर्ट्स टीचर हैं।   

टीवी चैनल जी मीडिया के अनुसार, स्कूल बसों के ड्राइवर और कंडक्टर अक्सर ग्राउंड फ्लोर का टॉयलेट इस्तेमाल करते थे। कुछ बच्चों और अभिवावकों ने बताया है कि स्कूल की बाउंड्री के अंदर ही ड्राइवर लोग शराब पीते थे और ताश खेलते थे। जिन बच्चों ने ये बात हमें बताई उनके घरवालों ने उन्हें कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। ये सारी बातें बच्चों ने ऑफ द् रेकॉर्ड बताई है।

वहीं, इस मामले में शुक्रवार को हरियाणा सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्कूली छात्रों को यौन उत्पीड़न और हत्या जैसे अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के लिये दिशा निर्देश बनाने और उन पर अमल सुनिश्चित कराने के लिये दायर याचिका पर शुक्रवार को केन्द्र समेत सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए। 

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने महिला वकील आभा आर शर्मा और संगीता भारती की याचिकाओं पर केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय और सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए। 

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