Covid-19: केंद्र का आदेश- गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों को फिर से दफ्तरों में आने की दी जाए छूट

Edited By Seema Sharma,Updated: 20 May, 2020 08:05 AM

pregnant women divyang should be allowed to come back to offices center

कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि सभी केंद्रीय सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मियों तथा पहले से ही अन्य बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को Covid-19 के मद्देनजर कार्यालय फिर से आना शुरू करने में छूट दें। यह निर्देश ऐसे समय...

नेशनल डेस्कः कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि सभी केंद्रीय सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मियों तथा पहले से ही अन्य बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को Covid-19 के मद्देनजर कार्यालय फिर से आना शुरू करने में छूट दें। यह निर्देश ऐसे समय आया है जब Covid-19 के मद्देनजर मंत्रालय ने सोमवार को 50 फीसदी कनिष्ठ कर्मियों को कार्यालय से काम शुरू करने की इजाजत दी गई थी।

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मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि वैसे सरकारी कर्मी जो पहले से ही अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं और लॉकडाउन लागू होने से पहले से ही इन बीमारियों को लेकर उनका इलाज चल रहा है, जहां तक संभव हो सके उन्हें इलाज कर रहे डॉक्टर के चिकित्सीय दस्तावेज पेश करने के बाद रोस्टर ड्यूटी से छूट दी जाए। इसी तरह से गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को भी तैयार होने वाले ड्यूटी रोस्टर में शामिल नहीं किया जा सकता है। मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों को यह निर्देश जारी किया है।

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