31 अक्टूबर से दो भागों में बंट जाएगा जम्मू-कश्मीर, राष्ट्रपति ने विधेयक को दी मंजूरी

Edited By Yaspal,Updated: 09 Aug, 2019 08:42 PM

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जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन 2019 विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार इसी हफ्ते ने संसद से...

नेशनल डेस्कः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को उस कानून को मंजूरी दे दी जिससे जम्मू कश्मीर दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो जाएगा। राष्ट्रपति ने राज्य को विभाजित करने के लिए लाये गये विधेयक को इसी सप्ताह मंजूरी प्रदान की थी।
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गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी है। जम्मू कश्मीर राज्य आगामी 31 अक्टूबर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो जायेगा।
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गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संबंध में आज अधिसूचना जारी कर कहा कि राज्य का विभाजन आगामी 31 अक्टूबर से अमल में आयेगा। इस अधिनियम में जम्मू कश्मीर राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने का प्रावधान है। 
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मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 2 के खंड के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह अधिसूचना जारी की है। उल्लेखनीय है कि संसद ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित अनुच्छेद 370 को हटाने वाले संकल्प और राज्य को दो हिस्सों में बांटने में वाले विधेयक को पिछले सप्ताह ही पारित किया था। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन पर हस्ताक्षर किये थे। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 35 को इससे पहले ही हटा दिया था।

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